Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana Full Details 2024

Sikho Kamao Yojana: काम सीखो और हर महीने 10 हजार कमाओ …

योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 07 जून 2023 से और काम सीखने के इच्छुक युवाओं का पंजीयन शीघ्र प्रारंभ होगा । 22 जुलाई 2023 के बाद से युवाओं का आवेदन आरंभ होगा तथा 31 जुलाई 2023 के बाद से युवा, प्रतिष्ठान एवं मध्य प्रदेश के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (ऑनलाइन) की कार्यवाही होगी तथा 01 अगस्त 2023 से विभिन्न प्रतिष्ठानों में युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। 1 माह प्रशिक्षण के उपरांत अर्थात् 1 सितंबर 2023 से युवाओं को राशि (स्टाइपेण्ड) का वितरण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही योजना के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। यह क्रांतिकारी योजना युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी।

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औपचारिक शिक्षा के उपरातं बहुधा युवा औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में रोजगार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं होते। माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरुप राज्य शासन द्वारा औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा देने हेतु ”मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना” लागू की गई है, जिससे औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा युवा ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हों।

योजना के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा, आवश्यकतानुसार लक्ष्य बढ़ाया जा सकता हैं। प्रत्येक युवा को राज्य शासन द्वारा ₹1 लाख तक का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा।

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1. युवाओं की पात्रता :

योजना के तहत ऐसे युवा पात्र होंगे,

  • जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक हो |
  • जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हों |
  • जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो।

योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।

2. युवाओं को स्टाइपेण्ड:

  • मध्यप्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • 12वीं उत्तीर्ण को रु. 8000, आईटीआई उत्तीर्ण को रु. 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को रु. 9000 एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को रु. 10000 स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
  • स्टाइपेण्ड, कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया गया है।

3. युवाओं को लाभ:

  • उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण।
  • नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रकिया के माध्यम से प्रशिक्षण।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेण्ड।
  • मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) द्वारा State Council for Vocational Training (SCVT) का प्रमाणन।
  • नियमित रोज़गार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करना।

Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana Benefits

  • राज्य के शिक्षित युवाओं को इस योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी।
  • इस योजना में प्रशिक्षण के अलावा युवाओं को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा को प्रशिक्षण के दौरान सरकार द्वारा हर महीने 8000 से 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • डीबीटी के माध्यम से इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना के लिए सैंकड़ों से अधिक कार्य क्षेत्रों को चुना है, जहां युवा लोगों को काम करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • युवाओं को प्रशिक्षण के बाद उसी क्षेत्र में भी नौकरी मिल सकेगी।
  • मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से राज्य के एक लाख युवा लाभान्वित होंगे।
  • इस योजना से राज्य में बेरोजगारी दर कम होगी।
  • सीखो कमाओ योजना युवाओं को नौकरी नहीं मिलने की समस्या को हल करेगी।
  • लाभार्थी युवा लोगों को मिलने वाली रकम में से 70 प्रतिशत राज्य सरकार देगी, जबकि बाकी 20 प्रतिशत कंपनी देगी।

Peoples Also Aks – About Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana

मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY), मध्यप्रदेश शासन की उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण योजना है, जिसके माध्यम से व्यापक स्तर पर औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों में छात्र-प्रशिक्षणार्थी के रूप में On-the-Job-Training (OJT) की सुविधा दी जाएगी।
पंजीयन योजना के पोर्टल https://mmsky.mp.gov.in/ पर कर सकते है।
पोर्टल पर पंजीयन नि:शुल्क है। सीएससी (CSC) अथवा एमपी ऑनलाइन (MP Online) के माध्यम से पंजीयन करने पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देय होगा।
सामान्यतः 1 वर्ष (कुछ कोर्स की प्रशिक्षण अवधि 6 एवं 9 माह भी है)।
योजना के तहत चयनित युवा को “छात्र-प्रशिक्षणार्थी” कहा जाएगा।
छात्र-प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के दौरान रु 8000 से 10000 तक स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा।
छात्र-प्रशिक्षणार्थी का स्टाइपेण्ड कोर्स की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा।
नहीं, प्रतिष्ठान द्वारा छात्र-प्रशिक्षणार्थी को On-the-Job-Training (OJT) के दौरान आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। प्रतिष्ठान अपनी स्वेच्छा से छात्र-प्रशिक्षणार्थी को आवास, भोजन एवं अन्य सुविधाएँ दे सकते है।
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